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आरक्षक शिवम शर्मा का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज

छतरपुर । पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक शिवम शर्मा का एक मामले में अग्रिम जमानत का आवेदन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडवोकेट अरूण देव खरे द्वारा की गई। ज्ञातव्य है कि आरक्षक शिवम शर्मा का पत्नी प्रज्ञा शर्मा से विवाद चल रहा है। प्रज्ञा शर्मा ने कुटुम्ब न्यायालय में मामला दायर किया था। वह 28 जून को कुटुम्ब न्यायालय  से पेशी करके लौट रही थी तभी बस स्टेण्ड के पास उसके आरक्षक पति शिवम शर्मा ने जबरन मोबाइल छीन लिया था और भाग गया था। जिसकी शिकायत प्रज्ञा शर्मा ने कोतवाली में की थी। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मोबाइल स्नेचिंग का मामला दर्ज किया था। और इसी मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए आरक्षक शिवम शर्मा ने पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन लगाया था। जिसे न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया।

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