छतरपुर/नौगांव । मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों एवं रिहायशी इलाकों में पटाखों का उत्पादन, भंडारण एवं विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों को केवल सुरक्षित स्थानों पर बिक्री हेतु अनुमति दी गई है तथा दुकानों में आवश्यक सुरक्षा मानकों व अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में दुकानदार एवं संबंधित व्यक्ति पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में रात्रि गश्त के दौरान थाना नौगांव पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नौगांव कस्बा के रहवासी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने मकान में आतिशबाजी सामग्री विक्रय हेतु अवैध रूप से संग्रह किए है। पुलिस टीम ने मौके से करीब 70 हज़ार रुपये मूल्य की विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी सामग्री जो 8 कार्टून में भरी हुई थी, जप्त की तथा आरोपी ब्रजकिशोर शिवहरे पिता परमेश्वरी दयाल निवासी ड्रीम वैली कॉलोनी नौगांव को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी नौगांव निरीक्षक वाल्मीकि चौबे, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत, उप निरीक्षक कुलदीप सिंह जादौन, आरक्षक अरविंद, प्रहलाद, आशीष, राहुल, कमलेश की भूमिका रही।पुलिस ने चेतावनी दी है कि दीपावली पर अवैध पटाखा बिक्री व भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

