अनियमितताओं के चलते लवकुश नगर के क्राइस्ट ज्योति स्कूल को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया
मुख्य बिंदु:
अधिक शुल्क वसूली की शिकायतें: लवकुश नगर स्थित क्राइस्ट ज्योति स्कूल के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों द्वारा लगातार अधिक फीस वसूलने की मौखिक शिकायतें मिल रही थीं।
जांच समिति का गठन: इन शिकायतों के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 1 जुलाई 2025 को एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकास खंड स्रोत समन्वयक शामिल थे।
जांच में पाई गई अनियमितताएं: जांच समिति ने 8 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:
बिना सरकारी अनुमति के अवैध रूप से फीस में वृद्धि कर अनुचित लाभ कमाया गया।
स्कूल का परीक्षा परिणाम संकुल प्राचार्य से अनुमोदित नहीं कराया गया।
स्कूल बस्ते के वजन के संबंध में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।
छात्रों और अभिभावकों पर एक विशेष दुकान (निगम स्टेशनरी) से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव बनाया गया।
स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) पर संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर नहीं थे।
शासकीय नियमों का उल्लंघन: इन अनियमितताओं को मध्य प्रदेश शासन मान्यता नियम 2017 और उसके बाद के संशोधनों का उल्लंघन माना गया है।
कार्यवाही: नियमों के उल्लंघन के कारण, स्कूल पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाने और उसकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
जवाब देने की समय सीमा: स्कूल प्रशासन को इस नोटिस का संतोषजनक जवाब 7 दिनों के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

