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राजनगर में खाद विक्रेता पर दर्ज हुई एफआईआर


छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में जिलेभर में राजस्व अधिकारियों द्वारा खाद वितरण केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर खाद विक्रय करने एवं अवैध भंडारण करने पर कार्यवाही की जा रही है।

विगत रोज शिवांत गुप्ता पिता सुरेन्द्र कुमार गुप्ता प्रियंका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर विक्रेता के खजवा गोदाम में 400 बोरी इफको कंपनी की डीएपी खाद अवैध रूप से भंडारित पाई गई। जबकि पीओएस मशीन में डीएपी का भंडार शून्य पाया गया। जिसके विरुद्ध उर्वरक निरीक्षक द्वारा राजनगर थाना में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं उपभोक्ता वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।  साथ ही अवैध खाद को जब्त किया गया है। डीएपी भंडारित होना पाया गया जो उर्वरक अवैध भण्डारण कालाबाजारी वितरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन है।

सील दुकान का ताला तोड़कर खाद निकाल रहा था व्यापारी

गौरतलब है कि पिछले दिनों राजनगर तहसीलदार के निर्देश पर दो जगह अवैध रूप से इफको डीएपी खाद रखी गोदामों को किया गया सील किया गया था। विक्रेता ने जांच दल को मौके पर खाद का स्टॉक शून्य बताकर नगर से बाहर जाना बताया था। इसके बाद कुछ किसानों ने वीडियो बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद राजनगर तहसीलदार के निर्देश पर राजनगर पटवारी मैयादीन प्रजापति सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और खाद से भरे गोदाम को सील कर दिया गया। खाद विक्रेता बीती रात दुकान पर लगी सील तोड़कर, खाद की बोरियों को दूसरी दुकान में ले जा रहा था, जिसकी भनक लगने के बाद उस पर एफआईआर की कार्यवाही की गई, साथ ही दूसरे गोदाम में रखी 400 बोरी खाद जप्त कर प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस बल ने किसानों में बंटवा दिया। वितरण के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीके श्रीवास्तव, पटवारी मैयादीन प्रजापति सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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