छतरपुर। झाडफ़ूंक करने के बहाने एक दलित महिला के साथ 8 साल पहले हुए दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में छतरपुर की विशेष अदालत ने आरोपी इस्माइल खां को 10 वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसम्बर 2017 को छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक दलित वर्ग की महिला अपनी मानसिक रोगी बेटी का झाडफ़ूंक से इलाज कराने के लिए तांत्रिक के पास पहुंची थी। यहां पर तांत्रिक इस्माइल खान ने महिला की पुत्री को झाडफ़ूंक से ठीक करने का वादा किया और फिर रात को एक झोपड़ी में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया था। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और इसे एससीएसटी एक्ट के लिए गठित विशेष अदालत में न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा सुना गया। इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी इस्माइल खां को 10 साल की सजा और तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।