अमीरों की खड़ी इमारतों से नपा प्रशासन सहित जिला प्रशासन के अतिक्रमण मुक्त बुल्डोजर ने बनाई दूरियांछतरपुर। शहर के चारो तरफ पड़ी शासकीय जमीनों पर अमीरों की नजर गड़ी रहती हैं। किसी ने किसी प्रकार उस जमीन को अपने कब्जे में कर लेते है। राजस्व के अधिकारियों से मिली भगत कर बेस कीमती भूखण्ड को खुर्दबुर्द करने में पीछे नहीं रहते हैं। एक ऐसा ही मामला शहर के पन्ना नाका स्थित सटई रोड़ के पास पड़ी शासकीय भूमि का देखने को मिला है। जहां पर शहर के अमीरों में गिने जाने वाले बुुन्देलखण्ड परिवार के द्वारा इस शासकीय भूखण्ड को खुर्द बुर्द कर दिया है। जबकि इस भूखण्ड पर जब निर्माण किया जा रहा था तब नगर प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया था। जिसमें शासकीय के नियमों का पालन नहीं करने पर इमारत का निर्माण माना था। उसके बाद से नगर प्रशासन आगे की कार्रवाई करने से दूर हो गई और वर्तमान में श्रीमती उर्मिला देवी अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय प्रयागदास अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल एवं पवन अग्रवाल पिता प्रयाग दास अग्रवाल ने व्यवसायिक इमारत को खड़ा कर व्यापार शुरू कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन की नजर अब इस इमारत पर पहुंच गई है।
नपा के नाटिस को किया दरकिनार
जानकारी के अनुसार 23 दिसम्बर 2020 को नगर पालिका के द्वारा पत्र क्रमांक 5629 नोटिस जारी किया गया था। जिसमें 6 बिंदुओं पर नोटिस दिया गया था। नोटिस में लेख था कि स्थल पर व्यवसाय एक भवन जिसमें दुकान होटल का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा जिसमें भवन स्वामी के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त नहीं की और ना ही ले आउट का अनुमोदन कराया गया। नगर पालिका द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति के आदेश दिनांक 16.4.2018 में 33 प्रतिशत भाग खुला छोडक़र निर्माण कार्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। किंतु भवन स्वामी के द्वारा निर्माण कार्य में इसका पालन नहीं किया गया। स्थल निरीक्षण पर पाया गया कि संबंधित द्वारा भूतल पर 448.50 वर्ग मीटर, प्रथम तल पर 520.50 वर्ग मीटर, द्वितीय तल पर 520.50 वर्गमीटर, तथा तृतीय तल पर 520.50 वर्ग मीटर निर्माण किया गया है। भवन स्वामी द्वारा कराई जा रहे निर्माण कार्य भवन की ऊंचाई भूतल से 14.90 मीटर है जबकि स्वीकृत छतरपुर विकास योजना अनुसार भवन की ऊंचाई 12 मी नियत है। निर्माण अधीन भवन में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया गया।
कार्रवाई के मूड़ में जिला प्रशासन
जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने वर्ष 2020 में नोटिस तो जारी कर दिया था। नपा के द्वारा यह नोटिस तब जारी किया गया था जब बुन्देलखण्ड परिवार के द्वारा पन्ना नाका स्थित सटई रोड़ पर आलीशान भवन का निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण कार्य के दौरान नपा प्रशासन ने 6 बिन्दुओं का नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने की हिदायत दी थी। वर्ष 2020 में नोटिस जारी करने के बाद नगर प्रशासन अपने ही नोटिस जारी होने के बाद की कार्रवाई को भूल गया था। हालांकि नियम विरूद्ध तरीके से बनी इमारत पर कार्रवाई का मूड़ जिला प्रशासन बना रहा है।
इनका कहना है
कई कार्यक्रमों को लेकर व्यस्थता हाने के कारण अभी इस मामले को देखा नहीं है। एक दो दिन में इस पूरे मामले की जांच कराई जायेगी।
श्रीमति माधुरी शर्मा, सीएमओ, नगर पालिका, छतरपुुर
मेरे को आपसे जानकारी मिली है। जिस भूखण्ड पर होटल बनी है उसके सभी दस्तावेजों की जांच करवाता हूॅ। अगर नियम विरूद्ध तरीके से बनी है तो कार्रवाई होगी।
अखिल राठौर, एसडीएम, छतरपुर