ढाई साल से नहीं हो पा रहा अधिकारियों के आदेश का पालन
छतरपुर । ग्राम पंचायत बिलहरी के अंतर्गत खसरा नंबर 2025 पर बनी सात अवैध दुकानों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, और तहसीलदार के आदेशों के बावजूद यह निर्माण जारी है।
जिला पंचायत छतरपुर द्वारा 02 जुलाई 2024 को जारी पत्र क्रमांक 2572/जिपं/पं.प्रको/2024–02 में स्पष्ट रूप से इन अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।नौगांव एसडीएम द्वारा 01 जुलाई 2024 को जारी पत्र क्रमांक 422/प्रवा–/2024 में भी उल्लेख किया गया कि तहसीलदार नौगांव को 24 फरवरी 2022 को दिए गए आदेश में खसरा नंबर 2025 पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इन दुकानों का निर्माण रतिराम, पुत्र हल्काई अनुरागी, निवासी बिलहरी द्वारा किया गया था।मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 56 के तहत ग्राम पंचायत बिलहरी से वैधानिक कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा गया है, लेकिन पंचायत द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
सवाल उठता है कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या अवैध निर्माण कार्य यूं ही चलता रहेगा? ग्रामीणों की निगाहें अब प्रशासन की ओर टिकी हैं।
1. विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने उठाया अवैध निर्माण का मुद्दा
विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने विधानसभा में बिल्हेरी पंचायत के माध्यमिक शाला के सामने हो रहे अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य मंत्री से पूछा कि क्या इस भूमि पर निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति ली गई थी? यदि नहीं, तो इस अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
2. बिना अनुमति के हुआ 7 दुकानों का निर्माण
राज्य मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब में बताया कि पंचायत द्वारा बिना अनुमति के 7 दुकानों का निर्माण किया गया है। यह निर्माण जनपद पंचायत नौगांव के पत्र क्रमांक 533/पंचायत/मकान/ज.प./2024 दिनांक 09/02/2024 और पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 11/06/2024 के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया। निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।
3. अवैध निर्माण पर जांच के आदेश, कार्रवाई की तैयारी
राज्य मंत्री ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार अवैध निर्माण को हटाने और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
गिराने पहुंची टीम बिना दुकानें तोड़े वापस लौटी
बिल्हेरी गांव में अवैध रूप से बनीं दुकानों को गिराने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम रवाना हुई थी। हालांकि, टीम मौके पर पहुंचने के बाद बिना किसी कार्रवाई के ही वापस लौट आई। इससे सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि टीम वहां पहुंचने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर सकी? अब इस मामले को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बिलहरी मामले में तत्कालीन सचिव निलंबित
कलेक्टर छतरपुर ने बिलहरी के तत्कालीन सचिव रवि शंकर द्विवेदी को अपने पद के दायित्वों का निर्वहन न करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आदेश क्रमांक 402/स्थापना/2024 दिनांक 03/07/2024 के तहत की गई। सचिव पर बिलहरी में अवैध निर्माण को रोकने में विफल रहने का आरोप था, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया।
इनका कहना है।
आपके द्वारा मुझे मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं जानकारी लेकर कार्यवाही करवाता हूं।
पार्थ जायसवाल,कलेक्टर,छतरपुर