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प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण पर कलेक्टर की निगरानी

 


कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम ने प्लांटिंग पर शुरू की कार्रवाई 
छतरपुर। कलेक्टर संदीप जी आर द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले को संज्ञान में लेकर अधिकारी-कर्मचारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन दिनों जिले के विभिन्न शहरी इलाकों में भू-माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से प्लॉटिंग कर भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जिसके संबंध में कई शिकायतें कलेक्टर को मिलीं। इन्हीं शिकायतों को संज्ञान में लेकर कलेक्टर द्वारा अमले को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि जिले में कहीं पर भी कॉलोनी निर्माण अथवा प्लॉटिंग के संबंध में शिकायत मिलने पर कलेक्टर के आदेश से कार्रवाई की जा रही हैं। सभी हल्का पटवारियों से उनके कार्यक्षेत्र में हो रही प्लॉटिंग अथवा कॉलोनी निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी गई है। जिस स्थान पर नियमों का उल्लंघन होता पाया जाएगा, वहां कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि कॉलोनी निर्माताओं और प्लॉट विक्रेताओं के पास यदि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का अभिमत, विकास अनुमति और कॉलोनाइजर का लाइसेंस होना अनिवार्य है, यदि उक्त दस्तावेज नहीं है तो कार्य को अवैध माना जाएगा और संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का प्रावधान है।

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