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जिला पंचायत में मौजूद अधिकारी रिस्तेदारी के चलते दबाए रहे आदेश


जिला पंचायत सीईओ ने विजावर जनपद के दो सचिवों को किया निलंबित

बिजावर। बीते कई दिनों से सुर्खियों में छाई विजावर की जनपद पंचायत की जिला सीईओ को मिल रही शिकायतों को लेकर अपर कलेक्टर (विकास)एवं जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह ने विजावर जनपद पंचायत के दो सचिवो राजेश पांडेय और अखिलेश चनपुरिया को निलंबित कर दिया है।हालांकि आदेश एक सप्ताह पूर्व जारी हो चुका था मगर जिला पंचायत में कार्यरत एक अधिकारी ने रिस्तेदारी के चलते आदेश दबाये रखा जो आज बायरल हुआ औऱ आमजन तक सूचना पहुँची।आदेश के अनुसार बिजावर के पत्र क्रमांक 894 दिनांक 03.07.2023 के प्रस्ताव अनुसार राजेश पाण्डेय तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत हटवाहा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत जैतपुर जनपद पंचायत बिजावर के विरुद्ध सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य पूरनलाल दीक्षित के घर से गौरिशंकर राजपूत के घर तक राशि 278000/- रूपए का आहरण किया गया जबकि मौके पर निर्माण कार्य नहीं पाये जाने का लेख किया गया। जिससे राजेश पाण्डेय के विरुद्ध प्रकरण कमांक 21/2023-24/घारा 92 का प्रकरण संस्थित किया गया
जिसमें पाण्डेय द्वारा दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं दिया गया तथा उक्त सी.सी.रोड निर्माण में रूचि न लेकर कार्य के प्रति उदासीनता वर्ती गई।राजेश पाण्डेय सचिव ग्राम पंचायत जैतपुर जनपद पंचायत बिजावर का उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998, के तहत कदाचरण की श्रेणी में है जिससे राजेश पाण्डेय सचिव ग्राम पंचायत जैतपुर जनपद पंचायत बिजावर को उक्त कदाचार के कारण म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत निलंबित कर श्री पाण्डेय का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बिजावर नियत किया गया एवं राजेश पाण्डेय सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी का आदेश में हवाला दिया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत कुपी के सचिव अखिलेश चनपुरिया को भी निलंबित किया गया है।
जिसमे सीईओ जनपद पंचायत विजावर के पत्र कमांक 140 दिनांक 23.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत कुपी के सचिव अखिलेश कुमार चनपुरिया ग्राम पंचायत में दो-दो माह नहीं आते हैं मुख्यालय पर भी निवास नहीं करते, ग्राम पंचायत कुपी में सीसी रोड निर्माण कार्य इमली चौक से किशोरी यादव तक हेतु 29376.00 रूपए का भुगतान किया गया। जबकि मौके पर कोई भी कार्य नहीं होना पाया गया तथा सीएम हेल्पलाईन शिकायतें बंद कराने में कोई रूचि नहीं लेने के कारण चनपुरिया के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया गया। उक्त सबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 239 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें श्री चनपुरिया द्वारा दिनांक 08.02.2024 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिजावर से स्पष्ट अभिमत चाहा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिजावर के द्वारा पत्र कमांक 429 दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत कर 07 बिंदुओं पर अखिलेश कुमार चनपुरिया को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया गया। अखिलेश कुमार चनपुरिया सचिव ग्राम पंचायत कुपी जनपद पंचायत बिजावर का उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1988 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में है जिसमे अखिलेश कुमार चनपुरिया सचिव ग्राम पंचायत कुपी को उक्त कदाचरण के कारण म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत निलंबित कर श्री चनपुरिया का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बिजावर नियत किया गया एवं अखिलेश कुमार चनपुरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। ग्राम पंचायत कुपी का अतिरिक्त सचिवीय प्रभार वीरेंद्र गौतम निकटवर्ती सचिव ग्राम पंचायत मझगुवांकला को आगामी आदेश तक सौपने का आदेश जारी किया गया।

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