कृषि भूमि को बिना डार्यवर्सन, कालोनाइजर का लायसेंस लिये बिना एवं कॉलोनी निर्माण करने पर होगी कार्यवाही,20 फरवरी को इस संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकतेछतरपुर।अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया ने बताया गया कि कृषि भूमि को बिना डार्यवर्सन, कालोनाइजर का लायसेंस लिये बिना एवं कॉलोनी विकास की अनुमति के वगैर छोटे-छोटे भू-खण्डों में विभाजित कर अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। जो नगरपालिका अधिनियम 1961 (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियमों का उल्लंघन है।
जिसमे किशोर कुमार पिता देवेश्वर चौरसिया निवासी गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर के द्वारा मौजा मलहरा तहसील महाराजपुर स्थित खसरा न. 2230/1/1, 2230/2/2, 2231/1/1/1 क्रमशः रकबा 0.135, 0.135, 0.405 है., राघव उर्फ रघुराज सिंह पिता भानसिंह निवासी बड़ामलहरा के द्वारा मौजा 1933/1/1/1/1/1/1 व रकबा 0.355 है., छोटेलाल तनय प्रसाद सुनकर निवासी ग्राम पिपरी तहसील नौगांव के द्वारा मौजा पिपरी तहसील नौगांव स्थित खसरा न. 143, 144 क्रमशः 0.158, 0.128 है., अशोक कुमार तनय सतगुरू प्रसाद मिश्रा निवासी छतरपुर के द्वारा मौजा छतरपुर स्थित खसरा न. 3704/1/1/1/2/2 व रकबा न. 2.607 है., अशोक कुमार तनय किशोरीलाल अग्रवाल निवासी सटई रोड छतरपुर के द्वारा मौजा पठापुर तहसील छतरपुर स्थित खसरा न. 1499/2/1, 1499/2/2 क्रमशः रकबा 0.328, 0.441 है., उर्मिला तनय रामजी रूपोलिया निवासी सटई रोड छतरपुर के द्वारा मौजा पठापुर स्थित खसरा न. 1479/2 व रकबा 0.804 है. और मुशताक अली पिता तेल अली निवासी नारायण बाग छतरपुर के द्वारा मौजा सौंरा तहसील छतरपुर स्थित खसरा न. 130/1 व रकबा 0.700 है. कृषि भूमि को बिना डायवर्सन, कालोनाइजर का लायसेंस लिये बिना एवं कॉलोनी विकास की अनुमति के वगैर छोटे-छोटे भू-खण्डों में विभाजित कर अवैध कालोनी का निर्माण किया है। कार्यवाही हेतु इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो तो वह प्रतिनिधि या अभिभाषक के माध्यम से नियत तिथि 20 फरवरी 2024 को पूर्व आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।