कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने वालो पर सख्त हुआ प्रशासन, भूमाफियाओं में मचा हड़कम
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVjR-cKl9hhylGfN2VXIrSYHlD0tRIlyhwfQxk13ZdlHUkt0So0mg1NJP-FETVkRoJSbYxZou-gObrgdC0MsEU89qynazY_FacqgFUdstA_58z2qi8UIg_qZIYKmSxtSDO1I8eyUSeqWurWT3is2i-nrmRMKYtwGi9HELfw1J0pBIKjA-e-vhfd86jktkn/w617-h262-rw/raghavbhh.jpg)
छतरपुर । कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन में छतरपुर तहसीलदार सुनील वर्मा की बड़ी कार्यवाही, अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वाले भूमाफियाओं की खिलाफ की गई सख्त कार्यवाही। 69 अवैध कालोनाइजरों के प्रकरण दर्ज कर एसडीएम कोर्ट में भेजें। गौरतलब है कि भू माफिया नियमों को ताक पर रखकर बना रहे कालोनिया, कृषि भूमि खरीद कर बसा रहे कालोनियां, तहसीलदार ने दर्ज किया केस।
ये है नियम-
निजी भूमि पर कॉलोनी बनाने से पहले संबंधित व्यक्ति को कलेक्टर के यहां कॉलोनाइजर का लाइसेंस लेना होगा ।कॉलोनाइजर को संबंधित भूमि पर प्लाटिंग करने से पहले नपा से डायवर्शन के लिए एनओसी लेनी होगी कॉलोनी बसाने से पहले उसमें क्या सुविधाएं होगी इसके लिए रेरा में पंजीयन कराना होगा। कॉलोनाइजर को कॉलोनी में स्वयं के व्यय पर विद्युत ट्रांसफामा लगवाना होगा इसके साथ पानी की सप्लाई एवं सड़क बनानी होगी मास्टर प्लान के अनुसार टाउन कंट्री से प्लाटिंग के लिए अनुमति लेनी होगी।
Comments
Post a Comment