सामूहिक दुष्कर्म एवं नृशंस हत्या के आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास


छतरपुर। सामूहिक दुष्कर्म एवं नृशंस हत्या करने वाले आरोपीगण के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला छतरपुर राजेश कुमार देवालिया के न्यायालय ने आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने जानकारी देते हुये बताया कि यह कि दिनांक 25.08.2017 को रात्रि में सूचनाकर्ता मृतिका के चाचा ने थाना ओरछा रोड में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11.08.2017 को उसकी भतीजी कॉलेज की कह कर गई थी जो वापस नही आई। इसकी तलाश करने पर नही मिली थी। उक्त दिनांक को इसके पैतृक गांव का रहने वाला लड़का भी कॉलेज से घर नही लौटा था। इन दोनों के साथ भाग जाने का संदेह था। ग्राम हमा के लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि झनझन देवी पहाडिय़ा के जंगल में एक स्थान के पास दो बैग एक जोड़ी सेण्डल, एक जोड़ी जूती, कपड़े बेल्ट व वक्कल, सिर व पैर व पीठ की हड्डिया अलग अलग स्थान में आस पास पड़ी हैं। लडके के पिता के साथ जाकर देखा तो उपरोक्त सामान उसकी भतीजी एवं लड़के के पहचाने गये। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच दौरान घटना से संबंधित आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी राकेश गोस्वामी व देवेन्द्र राय के विरूद्ध अपराध धारा 376, 302, 201/34 भादवि के पाये जाने से इनके विरूद्ध प्रकरण कायम किया गया। विवेचना दौरान आरोपी देवेन्द्र राय द्वारा पूछतांछ पर बताया गया कि घटना दिनांक को वह राकेश गोस्वामी के साथ पहाडिय़ा पर गया था जहां पर राकेश गोस्वामी ने लड़के को लाठी मार कर बेहोश कर दिया था एवं लडकी के साथ गलत काम किया था तथा मुझसे दो सल्फास की डिब्बी एवं पानी की बोतल बाड़े से मंगाकर दोनों को तीन-तीन गोलियां पानी के साथ खिलाकर दोनों की हत्या कर दी थी। आरोपी राकेश गोस्वामी द्वारा भी पूछताछ में उक्त बात की पुष्टि की गई। विवेचना दौरान ही दोनों आरोपीगण से मृतक एवं मृतिका के सामान जिसमें परिचय पत्र, आधारकार्ड, मोबाईल, एटीएम कार्ड, फोटो आदि जप्त किये गये। घटना स्थल से जप्त सल्फास युक्त मिट्टी एवं आरोपी राकेश गोस्वामी से जप्त सल्फास की डिब्बी जांच हेतु भेजी गई जिसमें एक समान रसायन पाये गये। घटना स्थल से जप्त मृतक महिला एवं पुरुष की हड्डियों का मिलान महिला एवं पुरूष के पिता से कराया गया जो एक समान पाया गया। आरोपी देवेन्द्र का डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया। ब्लड सेंपल, घटना स्थल से जप्त कंडोम से कराया गया था जो भी एक समान पाया गया। घटना संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक रामेश्वर दयाल द्वारा की गई।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये तथा पैरवी में सहयोग एडीपीओ अमित मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय से निवेदन किया गया कि आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध जघन्य प्रकृति का है, अधिकतम सजा दी जावे। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत 15 साक्षियों के परीक्षण एवं विचारण उपरांत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला छतरपुर राजेश कुमार देवालिया के न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र राय को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि में दोहरे आजीवन करावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 5 वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी राकेश गोस्वामी को धारा 302 भादवि में दोहरे आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


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