आरोपीगण कैलाश सिंह सिसोदिया, राजेश पाल, त्रिलोक सिंह, संजय मिश्रा एवं राजू मिश्रा को धारा 467/120बी भादवि के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 468/120बी भादवि के अपराध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास 500 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 471 भादवि के अपराध में 05 व 1000 रूपये अर्थदण्ड से एवं धारा 419/120बी भादवि के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास 1,000 रूपये के अर्थदण्ड वर्ष के सश्रम कारावास 1,000 रूपये के अर्थदण्ड दण्डित
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी भुवानीदीन अहिरवार ने दिनांक 4.3.16 को एक लिखित आवेदन पत्र दिया था, कि उसका भाई लखन अहिरवार 15-16 साल से लापता है, उसके नाम की भूमि खसरा नं0 46, 47, 48 क्रमश: रकवा 729, 825, 425 कुल रकवा 1.979 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा संजय मिश्रा निवासी बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर एवं राजू मिश्रा नि0 पिपट एवं त्रिलोक सिंह चंदेल नि0 छिरावल ने षडयंत्र रचकर किसी फर्जी व्यक्ति को लखन अहिरवार बनाकर उसकेे हिस्से की कीमती जमीन संजय मिश्रा ने अपने नाम करा ली है। आवेदन पत्र जांच में लेकर कथन लिये गये जिसमें पाया कि लखन अहिरवार 15 साल से लापता है। संजय मिश्रा ने अपने कथनो पर बताया कि कैलाश सिंह एवं त्रिलोक सिंह एक व्यक्ति को लेकर उसके पास आये थे और बताया था कि यह लखन अहिरवार ललौनी का है जमीन बेच रहा है मै उस व्यक्ति को नही जानता था कैलाश सिंह एवं त्रिलोक सिह को जानता था। दौरान जांच ग्राम ललोनी में पंचनामा बनाया कि 15 साल से लखन अहिरवार नि0 ललौनी लापता है। सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि संजय मिश्रा पिता चंद्रशेखर मिश्रा नि0 बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर, राजू मिश्रा, त्रिलोक सिंह, कैलाश सिसोदिया नि0 ललौनी ने पंडयंत्र रचकर लखन अहिरवार की जगह अन्य व्यक्ति की फोटो चस्पा, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाया था एवं कैलाश सिंह सिसोदिया ने सहकारी मर्या0 बैक मे लखन अहिरवार के नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी खाता खुलवाया था एवं अभियुक्त राजेश उर्फ राधे पाल ने स्वयं को लखन अहिरवार के रूप में प्रस्तुत कर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया था। शहर से लगी ग्राम ललौनी की कीमती जमीन कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संजय मिश्रा ने अपने नाम करा ली है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अजाक जिला छतरपुर में मामला पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420,467,468,471 ताहि0 3(1)(च)(छ) व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी एक्ट) जिला छतरपुर श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के न्यायालय ने आरोपीगण कैलाश सिंह सिसोदिया, राजेश पाल, त्रिलोक सिंह, संजय मिश्रा एवं राजू मिश्रा को धारा 467/120बी भादवि के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 468/120बी भादवि के अपराध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास 500 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 471 भादवि के अपराध में 05 व 1000 रूपये अर्थदण्ड से एवं धारा 419/120बी भादवि के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास 1,000 रूपये के अर्थदण्ड वर्ष के सश्रम कारावास 1,000 रूपये के अर्थदण्ड दण्डित किया है।