श्री जी.आर. ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत जिले की समस्त 6 विधानसभाओं 48-महाराजपुर, 49-चंदला (अ.जा), 50-राजनगर, 51-छतरपुर, 52-बिजावर एवं 53-मलहरा के कुल 1587 मतदान केन्द्र हेतु अधिकतम 20 राउण्ड में मतगणना कार्य पूर्ण होगा।
मतगणना 03 दिसम्बर को प्रातः 8.00 बजे से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांक 01 छतरपुर में विधानसभाओं हेतु आवंटित पृथक पृथक 6 हॉल में होगी। ईव्हीएम टेबिलों की संख्या कमशः 48 महाराजपुर-14, 49 चंदला (अ.जा.)-14, 50 राजनगर-16, 51 छतरपुर-16, 52 बिजावर-14 एवं 53 मलहरा-14 होगी एवं पोस्टल बैलेट हेतु 52 बिजावर-1 एवं शेष 5 विधानसभा हेतु 2 रहेगी।
अभिकर्ता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-
गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति अभ्यर्थियों या अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा प्रारूप-18 में की जाती है, और गणना अभिकर्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में प्रारूप-18 में घोषणा पर हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को गणना टेबिलों की संख्या के समान संख्यक गणना अभिकर्ताओं नियुक्ति करने की अनुमति है और रिटर्निंग अधिकारी की टेबल के लिए एक और गणना अभिकर्ता करने की अनुमति है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हॉलांकि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, संसद या राज्य विधान पालिका के सदस्य, निगम के मेयर अथवा नगरपालिका/जिला परिषद/जिला पंचायत आदि के अध्यक्ष, निगम के मेयर अथवा नगरपालिका/निगम, शासन से किसी प्रकार का नानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति या शासकीय शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अंशकालिक कामगार, शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य/पैरा मेडीकल कर्मी, उचित मूल्य की दुकानें, आंगनबाड़ी कर्मचारी, शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं है।
सम्पूर्ण प्रकिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एवं प्रत्येक टेबिल हेतु उनके अधिकृत एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी पास प्राप्त व्यक्ति ऐजेन्ट के तौर पर प्रवेश पायेगे। समस्त प्रकार के मोबाइल, वीडियो रिकार्डिंग डिवाइस या अन्य कोई भी तकनीकी उपकरण पूर्ण रूप से सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों, ऐजेन्ट, समस्त अधिकारी, कर्मचारी आदि सभी उपस्थित जनों के लिए पूर्ण प्रतिबंधित रहेगे। मतगणना कक्ष में माचिस, सिगरेट, किसी प्रकार का गुटखा, तम्बाकू नुकीली वस्तु हथियार आदि पूर्णतः निषेध रहेगें। रिटर्निंग आफिसर के समक्ष नियुक्ति एवं पहचान पत्र एवं गोपनीयता बनाये रखने की घोषणा प्रस्तुत करने के उपरांत मतगणना स्थल पर अभिकर्ता को प्रवेश दिया जावेगा। व्यक्तिगत तलाशी के पश्चात् ही प्रवेश होगा एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी मतगणना हेतु वैद्य परिचय पत्र होने पर ही प्रवेश होगा।
पार्किंग एवं प्रवेश व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी-
गणना अभिकर्ता एवं राजनैतिक दल, स्टेडियम ग्राउण्ड में रहेगी एवं पार्किंग हेतु प्रवेश पुलिस लाईन रोड़ से रहेगा। आर.ओ, ए.आर.ओ एवं सी.एस.पी. हेतु पार्किंग शा.उ.मा.वि. क.01 के ग्राउण्ड में रहेगी। काउन्टिंग स्टाफ एवं पुलिस कर्मियों हेतु पार्किंग व्यवस्था हॉकी ग्राउण्ड में एवं शताब्दी हॉल कम्पाउन्ड में काउन्टिंग स्टाफ हेतु अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी, जिसमें प्रवेश महाराजा कालेज रोड से होगा। मीडिया कर्मियों हेतु पार्किंग होमगार्ड कमान्डेन्ट आफिस के परिसर में रहेगी। महाराजा कॉलेज तिराहा से पुलिस लाईन तिराहा तक नो व्हीकल जोन रहेगा।
अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता आदि को लेखन कार्य हेतु नोटपेड, पेन्सिल आदि मतगणना स्थल पर उपलब्ध कराई जावेगी। अतः किसी भी प्रकार की वस्तु का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा। अभ्यर्थी/गणना अभिकर्ताओं हेतु प्रदेश विधानसभा छतरपुर, चंदला, महाराजपुर एवं राजनगर हेतु शासकीय उ.मा.वि. क्रमांक-2 के गेट नंबर 1 से होगा एवं विधानसभा बडामलहरा, बिजावर हेतु शा.उ.मा.वि.कमांक-1 के एंट्री गेट नंबर 2 से होगा। मीडियाकर्मी हेतु बैठक व्यवस्था शासकीय उ.मा.वि.कमांक-2 के परिसर में रहेगी एवं प्रवेश शासकीय उ.मा.वि. कमांक-2 के गेट नंबर 1 से होगा। मीडियाकर्मी मोबाईल केवल निर्धारित मीडिया बैठक व्यवस्था तक ही ले जा सकेगें। आब्जर्वर हेतु बैठक व्यवस्था शा.उ.मा.वि कमांक-2 के प्राचार्य कक्ष में रहेगी। प्रातः 5ः45 पर पोस्टल बैलेट जिला कोषालय से रिटर्निग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीडियो ग्राफर, सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति में निकाल कर जीपीएस वाहन में मय सुरक्षा गणना स्थल तक परिवहन किया जायेगा। समस्त राजनैतिक दल, अभ्यर्थी समस्त प्रकिया के दौरान उपस्थित रहेगें। मतगणना कक्ष के अन्दर पूर्ण अनुशासन बनाये रखना होगा। चलने फिरने, शोरगुल करने, नारेबाजी, विवाद आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। एवं रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों के उल्लघंन करने पर मतगणना हॉल से आर.ओ. द्वारा बाहर कर दिया जावेगा। प्रथम पक्ति में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के एवं दूसरी पक्ति में अन्य दल व निर्दलीय अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ताओं को बैठाया जावेगा। मतगणना हाल के अन्दर गोपनीयता भंग करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 3 माह तक का कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जावेगा। मतगणना समाप्ति पश्चात वीवीपैट की पर्चियों निकाल कर सील कर दी जावेगी एवं वीवीपैट को ईव्हीएम वेयर हाउस छतरपुर में रखा जावेगा।