छतरपुर। कलेक्टर छतरपुर संदीप जी.आर. ने जिला पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि 6 माह से अधिक लंबित नामांतरण प्रकरणों को मिशन मोड में एक सप्ताह में निराकरण करें। उन्होंने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में लगाए जा रहे राजस्व शिविरों में अधिकारी तैयारी के साथ जाएं। उन ग्रामों के लंबित राजस्व प्रकरणों के मौके पर जाकर निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का तेजी के साथ निराकरण करें। बैठक में अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया, सहायक कलेक्टर कार्तिकेय जायसवाल एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री जी.आर. ने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों में जो आदेश पारित किया जाता है अमल सुनिश्चित हो। यदि इसमें पटवारी स्तर पर लापरवाही होती है तो संबंधित पर तत्काल कार्यवाही की जाए। एसएलआर को निर्देश दिए कि सीमांकन के लिए मशीनों का प्रशिक्षण दिलवाएं। जो सीखने के प्रति आदेश की अव्हेलना करता है उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकारी योजना, स्वामित्व योजना, सीएम हेल्पलाइन, पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर शेष किसाने की ई-केवायसी कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जो देनदार लंबित बकाया राशि नहीं चुका रहे है तो ऐसे देनदारों की संपत्तियों की कुर्की एवं जब्ती की कार्यवाही प्राथमिकता से करें। साथ ही मैरिज गार्डन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंपों आदि से भी कर बसूली की जाए।
एसडीएम, तहसीलदार तथा नगरपालिका अधिकारी संयुक्त रूप से प्रभावी एवं बड़ी कार्यवाही करते हुये बड़े बकायादारों से वसूली करें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण में ग्राहिता स्थिति में ही निराकरण कार्यवाही पर जोर दें। साथ ही 2 से 5 वर्ष के लंबित प्रकरणों की रिव्यू समीक्षा करते हुये निराकरण करें। उन्होंने धारणाधिकार के लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री जी.आर. ने नक्शों की तरमीम समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समय पर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री हो, उसकी पूर्ति की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा में विभिन्न राजस्व सेवाएं लोगों को दी जाएं। यदि जिस स्तर पर भी इसमें विलंब होता है तो संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया जाए। कलेक्टर ने राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी के लिए पटवारियों को प्रतिदिन काम सौंपने और शाम को संपादित कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।