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रिश्वत और अनियमितताओं के आरोप में बापू महाविद्यालय का सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी निलंबित



उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने जारी किए निलंबन आदेश, इंदौर संभागीय कार्यालय में देनी होगी उपस्थिति
नौगांव। शासकीय बापू महाविद्यालय, नौगांव में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी विष्णु कुशवाहा के खिलाफ अनियमितताओं एवं रिश्वतखोरी में लिप्त पाए जाने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत विष्णु कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


विभागीय कार्रवाई के बाद महाविद्यालय में हड़कंप की स्थिति है। निलंबन आदेश में कर्मचारी के विरुद्ध सामने आई अनियमितताओं एवं रिश्वत से संबंधित मामले को कार्रवाई का आधार बनाया गया है। विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।
इंदौर संभाग में रहेगी उपस्थिति-
जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान विष्णु कुशवाहा की उपस्थिति कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर में रहेगी। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कार्रवाई के बाद उठे कई सवाल-
बापू महाविद्यालय में कर्मचारी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद कॉलेज की कार्यप्रणाली और पूर्व में सामने आई शिकायतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब विभागीय स्तर पर मामले से जुड़े तथ्यों और अनियमितताओं की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
उच्च शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को महाविद्यालय में प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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