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छतरपुर में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, कई कॉलोनियां घोषित अवैध, कॉलोनाइजरों पर FIR की तैयारी

 


छतरपुर। जिले में बिना अनुमति और रेरा (RERA) के नियमों की अनदेखी कर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से चल रहे इस खेल पर नकेल कसते हुए प्रशासन ने शहर और आसपास की कई कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई नगरीय निकाय मंत्री के सख्त निर्देशों के बाद तेज हुई है, जिससे प्लॉटिंग कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

100 से अधिक शिकायतों के बाद खुला मामला

जानकारी के अनुसार प्लॉट के नाम पर लोगों से ठगी की लगातार शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। करीब 100 से ज्यादा लोगों ने लिखित शिकायत देकर बताया कि जिन स्थानों पर उन्होंने प्लॉट खरीदे हैं वहां न तो सड़क की व्यवस्था है, न बिजली और न ही जमीन का विधिवत डायवर्जन कराया गया है। जांच में सामने आया कि कई कॉलोनाइजर खेती की जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट काटकर बेच रहे थे।

रेरा पंजीयन के बिना काटे जा रहे थे प्लॉट

नियमों के अनुसार किसी भी कॉलोनी को विकसित करने से पहले रेरा (Real Estate Regulatory Authority) में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। लेकिन छतरपुर में कई कॉलोनाइजरों ने इस नियम को नजरअंदाज करते हुए बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग कर दी। प्रशासन ने ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर ली है और संबंधित कॉलोनियों को अवैध घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज करने की तैयारी

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई केवल कॉलोनियों को अवैध घोषित करने तक सीमित नहीं रहेगी। जिन कॉलोनाइजरों ने नियमों की अनदेखी कर लोगों को प्लॉट बेचे हैं, उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जनता की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई

बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की धीमी कार्रवाई पर नगरीय निकाय मंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद कलेक्टर और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर के कई क्षेत्रों का सर्वे कर अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया और उन पर लाल निशान लगा दिए।

जनता से सावधानी बरतने की अपील

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसका रेरा पंजीयन नंबर, जमीन का डायवर्जन और नगर पालिका की अनुमति अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक हानि से बचा जा सके।

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