
@ गौरव गोस्वामी "ब्यूरो छतरपुर"
घुवारा। भगवां थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत झिंगरी के ग्रामवासियों ने मिलकर एक सख्त निर्णय लिया है। जिसमें पंचायत क्षेत्रांतर्गत शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। शराब बेचने पर विक्रेता को 11 हजार का अर्थदंड और एक वर्ष के लिए समाज से अलग रखा जाएगा। वहीं शराब पीकर गाली गलौज करने पर दोषी व्यक्ति को 5,100 रुपए का अर्थदंड और छह महीने के लिए समाज से बाहर किया जाएगा। यह निर्णय ग्राम पंचायत झिंगरी के पंचों की उपस्थिति में पारित किया गया है।
गौरतलब है कि ग्रामीणों द्वारा शराबबंदी का निर्णय लेने के बाद देखादेखी में कई ग्राम पंचायतें निर्णय तो ले रही हैं, लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा है, जो समय बताएगा। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे पहले शराबबंदी तथा बेचने और पीने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान सुनिश्चित किया। यही हाल कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी देखने को मिला। जहां शराबबंदी का निर्णय लेने के साथ-साथ भगवां थाना प्रभारी कृपाल मार्को को भी ग्रामीणों ने एक लिखित ज्ञापन सौंपा है और शराब पीने व बेचने वाले पर कार्रवाई की मांग की है।
भगवां थाना प्रभारी कृपाल मार्को ने बताया कि शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का ज्ञापन ग्रामीण वासियों के द्वारा सौंपा गया है। किसी भी सूरत में शराब पीने व बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भगवां थाना प्रभारी कृपाल मार्को ने बताया कि शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का ज्ञापन ग्रामीण वासियों के द्वारा सौंपा गया है। किसी भी सूरत में शराब पीने व बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

