छतरपुर।
जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम धमौरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्रीमती रंजीता साहू की वर्ष 2001 के बाद तीसरी
संतान होने के कारण संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर-संभाग द्वारा श्रीमती
साहू की शासकीय सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने का आदेश जारी
किया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
द्वारा 22 दिसंबर 2022 को श्रीमती रंजीता साहू पर अनुशासनात्मक कार्यवाही
किये जाने का प्रतिवेदन संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर को भेजा गया था।
जिस पर 25 जुलाई 2023 को श्रीमति रंजीता साहू को पत्र भेजकर उत्तर मांगा
गया। श्रीमति रंजीता साहू ने 14 अगस्त को 2023 को जो जवाब विभाग को दिया,
वह समाधानकारक नहीं था। विभाग ने मामले की जांच हेतु एक दल गठित किया। उक्त
दल के द्वारा की गई जांच में श्रीमति रंजीता साहू को दिनांक 26 जनवरी 2001
के पश्चात तृतीय संतान होने की बात सही पाई गई जो कि मध्यप्रदेश पंचायत
संविदा शाला (नियोजन एवं संविदा की शर्त) नियम 2005 की अनुसूची दो (ख)(9)
का उल्लंघन है। इसके साथ ही श्रीमती साहू द्वारा अध्यापक पद पर रहते हुए
शासकीय सेवा के दौरान तीसरी संतान के जन्म संबंधी तथ्य को छिपाने और स्कूल
शिक्षा विभाग के नवीन कैडर में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति, शासकीय
योजनाओं के तहत सुविधाओं का लाभ लेने की बात भी सामने आई। गत 6 फरवरी 2025
को विभाग ने श्रीमती रंजीता साहू को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका जवाब
उनके द्वारा संतोषजनक नहीं दिया गया। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
सागर-संभाग ने श्रीमती साहू के उक्त कृत्य को नियमों का उल्लंघन मानकर उनकी
शासकीय सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।