Type Here to Get Search Results !
ब्रेकिंग न्यूज़

IMPORTANT LINKS

मारपीट के आरोपीयो को दो-दो वर्ष का कारावास

 पन्नामारपीट के आरोपीयो को न्यायालय द्वारा दो दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त मामले मे चार आरोपी शामिल थे, जिसमे एक की मृत्यु हो चुकी है तथा तीन को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त मामले मे जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता के बताये अनुसार घटना संक्षेप मे इस प्रकार है, कि फरियादी फूलकुमारी ने थाना अमानगंज में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 17.04.2017 को दिन करीब 12ः00 बजे की बात है। पंचायत चुनाव की बुराई पर से उसके दरवाजे पर भगवत सिंह हाथ में गेती लिये आये व गोविंद सिंह हांथ में कुल्हाड़ी लिये राघवेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह साथ में आयें और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बोले बाहर निकल तब उसने बाहर आकर कहा कि राजा हरो क्या हो गया है क्यों गाली दे रहे हो तब सभी लोग बोले कि बलवान सिंह को निकालो तथा भगत सिंह ने सिर में एक गेंती मारी खून बहने लगा था तथा उसकी पुत्री बबली सिंह को भी सभी लोगों ने लातघूसों से मारपीट की एवं गोबिंद सिंह ने कुल्हाड़ी की मूंद से पुत्री बबली सिंह को मारा जो बायें हाथ की कलाई में चोटें आयी थी। 

मौके पर उसके देवरानी एवं अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया जिसमें चिकित्सक द्वारा आहत बबली सिंह को आयी चोट में फेक्चर होना लेख किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय शिवराज सिंह गवली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए ऋषिकांत द्विवेदी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपीगण भगवत सिंह गोविंद सिंह राघवेन्द्र सिंह सभी निवासी ग्राम पवईया थाना अमानगंज जिला पन्ना को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. भगवत सिंह 2. गोविंद सिंह 3. राघवेन्द्र सिंह सभी निवासी ग्राम पवईया थाना अमानगंज जिला पन्ना को क्रमशः धारा 324/34 भादसं. में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदंड एवं धारा 325/34 भादसं. में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad