लखनऊ । केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है कि अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में यह नोटिस दिया है। केंद्र के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। इसलिए याचिका खारिज कर दी जाए।
इसके बाद बेंच ने 9 मई 2024 को सुनवाई तय की। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने एक अवमानना याचिका पर आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिन्होंने दलील दी थी कि इन अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन्हें सम्मान दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने अभिनेताओं अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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