छतरपुर। पुलिस अधीक्षक अमित सागी के निर्देशन में एवं एसडीओपी बिजावर श्री शशांक जैन के मार्गदर्शन में थाना बिजावर पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने बाले आरोपी पर धारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (5) निरुद्ध धारा 14/15 का पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया।
छतरपुर कलेक्टर संदीप जी. आर द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमाक 0121 / जिला बदर / 2023 दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से अनावेदक उम्र 20 वर्ष को दिनांक 05.11.23 के साय 05:00 बजे से 06 माह के लिये छतरपुर जिले एवं समीपवर्ती सीमा पर लगे हुये जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्काषित करने का आदेश पारित किया गया था । दिनांक 27.11.2023 को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रतनगंज मोहल्ला बिजावर में घूम रहा है ।
सूचना की तस्दीक पर आरोपी रतनगंज मोहल्ला बिजावर में पाया गया । आरोपी द्वारा जिला दण्डाधिकारी छतरपुर द्वारा दिनांक 31.10.2023 को पारित किये गये जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया जाने पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध , म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (5) निरुद्ध धारा 14/15 का पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका-
उप निरीक्षक दिलीप करण नायक थाना प्रभारी बिजावर , सउनि किशन लाल बेन आरक्षक- अनिल ,अरुण की महत्वपूर्ण भूमिका।