नगर तहसीलदार के आदेश पर गठित दल ने हटाया कब्जा, शासकीय भूमि से जुड़े मामले में प्रशासन सख्त
छतरपुर। शहर में कथित अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाहर मार्ग स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। यह मामला वार्ड क्रमांक 32 में भवन क्रमांक 1/16 के पास स्थित विवादित भूमि से जुड़ा है। नगर तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत संबंधित स्थल से कब्जा हटाकर आवेदक को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
जानकारी के अनुसार, यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के न्यायालय में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 164 के तहत विचाराधीन है। प्रकरण क्रमांक 0127 से संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के बाद प्रशासन ने संबंधित स्थल पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
नगर तहसीलदार के आदेश पर गठित हुआ कार्रवाई दल
नगर तहसीलदार कार्यालय से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में गठित दल को 14 अक्टूबर को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के अनुसार, नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक मशीनरी और कर्मचारियों की व्यवस्था करने को कहा गया था। वहीं, थाना प्रभारी को कार्रवाई के दौरान जरूरत के अनुसार पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
कार्रवाई के बाद उठे कई सवाल
प्रशासन की इस कार्रवाई को शासकीय भूमि से जुड़े कथित अवैध कब्जे के मामले में सख्त कदम माना जा रहा है। हालांकि, विवादित भूमि के स्वामित्व, कब्जे की स्थिति और संबंधित पक्षों के दावों के संबंध में अंतिम स्थिति आधिकारिक अभिलेखों एवं न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर
शहर में हुई इस कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित भूमि का कब्जा आवेदक को सौंपने की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाती है और प्रशासन द्वारा कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाता है। शासकीय भूमि से जुड़े ऐसे मामलों में पारदर्शिता, दस्तावेजों का सत्यापन और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

